पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सोमवार को नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार में नियोजित शिक्षक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं.
नौकरशाही डेस्क
इस मामले में वरीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके शाही, विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने शिक्षकों को मिल रहे वेतन में भेदभाव का आरोप लगाया. वहीं महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है. इसलिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगा. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भी कम है.
वहीं, शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बिहार सरकार समान काम के लिए समान वेतन दे. समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर सबसे पहले मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित बनहरा स्कूल के टीचर उपेंद्र राय पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की. इसके बाद 13 अन्य मामले दायर किये गये. सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो रही है.