मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. भ्रष्टाचार के मामले में फंसे विवेक कुमार के निलंबन की अवधि और छह माह के लिए बढ़ा दी गयी है. गौरतलब है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के अनुसार निलंबन 60 दिन तक वैध रहता है. मगर सरकार ने उनके निलंबन की अवधि को अधिकतम 120 दिन बढा दी है, इसलिए अब वे 13 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगे.
नौकरशाही डेस्क
तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनपर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाने पर कार्रवाई की थी और उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. हालांकि इस मामले में चार जून को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक भी बुलायी गयी थी. मालूम हो कि विवेक कुमार एसवीयू ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत केस दर्ज किया है. जांच में निलंबित उनके 96 एफडी, 18 बैंक खाते, आठ बैंक लॉकर मिले थे.