दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि जब कागज तैयार ही नहीं थे, तो चार्जशीट कैसे दायर की. जब तक कागजात जमा नहीं होंगे, तब तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता. बता दें कि सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू, तेजस्‍वी यादव, राबड़ी देवी समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

नौकरशाही डेस्‍क

हालांकि अभी सीबीआई को पब्लिक सर्वेन्ट के खिलाफ दायर चार्जशीट में मंजूरी लेनी है. बी के अग्रवाल अभी पब्लिक सर्वेन्ट है. साथ ही तेजस्वी भी विपक्ष के नेता हैं, उन पर मंजूरी लेना बाकी है. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि एक साल में सांसद, विधायकों के खिलाफ हमें मामले का निपटारा करना है. ऐसे में जब कागजात ही पूरे नहीं है तो मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है. आपने चार्जशीट तो दाखिल कर दी लेकिन अभी कागजात बाकी हैं और चार्जशीट दायर करने के दिन से हमारा एक साल की सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन शुरू हो जाती है.

By Editor


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