राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत याचिका टल गइ है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी है।
नौकरशाही डेस्क
बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज सीबीआइ और ईडी दोनों की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दोनों मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यहां लालू यादव की ओर से नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया था। अब ईडी के मामले में 28 जनवरी को अगली सुनवाई होगी तो वहीं सीबीआइ के मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
Read This : IRCTC घोटाला मामले में कोर्ट ने CBI को फटकारा, पूछा – बिना कागज तैयार किये कैसे दायर हुआ चार्जशीट
सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी हुई वहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे थे। सनद रहे कि पिछली बार 20 दिसंबर को हुई सुनवाई में राजद अध्यक्ष लालू यादव जेल से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
See This [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab][/tab][/tabs]
लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते उन्होंने एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया। उन्होंने रांची और भुवनेश्वर में होटल चलाने का ठेका दिया और इसके बदले उस कंपनी से पटना में तीन एकड़ की जमीन ली।