IRCTC घोटाला में तेजस्वी को मिली जमानत, मोदी ने कहा जमानत मिली दोष से मुक्ति नहीं
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव व अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी है।
विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को 19 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी।
याद रहे कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर इस मामले में शामिल होने का आरोप पत्र ईडी ने दायर किया था. हालांकि इस मामले में हुई सुनवाई में लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से नहीं हाजिर हुए. लेकिन अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होने को कहा है.
तेजस्वी को जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि जमानत मिलने से कोई दोषमुक्त नहीं हो जाता. मोदी ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई को चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ सुबूत थे उससे भी पोख्ता सुबूत तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी ने जुटा रखा है.
अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में एक लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी।
इससे पहले अदालत ने प्रसाद के परिवार और मामले से संबंधित सभी अन्य को पेश होने के लिये समन जारी किया था। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों को चलाने का ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितता से संबंधित है।