भूमि विवाद की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने जमाबंदी के बाद ही जमीन या संपत्ति की बिक्री किये जाने का आज निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है।

निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक अवधेश कुमार झा ने इस संबंध में लिये गये निर्णय पर प्रकाश डालते हुये बताया कि बिक्री या दान के माध्यम से भूमि का हस्तान्तरण किये जाने वाले दस्तावेज में भूस्वामी के नाम से जमाबंदी होने का उल्लेख न हो तथा विक्रेता या दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो तथा वैसी संपत्ति के अंतरण दस्तवेजों, जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्मित फ्लैट या अपार्टमेंट के विक्रेता या दानकर्ता के नाम से होल्डिंग न हो, वैसे विलेखों के निबंधन पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री झा ने बताया कि इस नियमावली के लागू होने बाद आम लोग अपनी सम्पत्ति की अपने नाम से जमाबंदी कराने के बाद ही उसका अंतरण कर सकेंगे। इससे राज्य में भूमि विवाद की समस्या में काफी कमी आयेगी। इस तरह वही विक्रेता जमीन बेच सकेंगे, जिनके नाम से जमाबंदी होगी। वहीं, शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट या फ्लैट बेचने के लिए उसका दाखिल-खारिज या होल्डिंग होना जरूरी होगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना में श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान जिसका नामकरण अब प्रकाशपुंज हो गया है, के निर्माण के लिए 54 करोड़ 16 लाख 64 हजार 198 रुपये की प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में बची हुई राशि 28 करोड़ 72 लाख 64 हजार रुपये की वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
श्री कुमार ने बताया कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान 01 जनवरी 2016 की तिथि से प्रभावी किये जाने की मंजूरी दी गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के तहत बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई। उन्हाेंने बताया कि बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

By Editor


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