एक हिंदी अखबार ने दावा किया है कि लालू की सेवा के लिए उनका रसोइया और सेवक भी खुद के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवा कर रांची की उसी जेल में पहुंच गये हैं जहां लालू बंद हैं.
अखबार का दावा है कि इन दोनों ने आपस में फर्जी झगड़ा किया और एक वकील ने उन्हें अदालत में सरेंडर करा कर जेल भेजवा दिया. — फोटो में रसोइया और सेवक
दैनिक भास्कर में प्रिंस श्रीवास्तव और राजीव गोस्वामी ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि लालू को जानने वालों के लिए लक्ष्मण परिचित नाम है। 24 घंटे साथ रहने वाले दो सेवकों में से वह एक है। पुराना रसोइया है। पटना से दिल्ली तक में लालू के लिए खाना पकाता रहा है। साथ ही बाकी सेवा भी करता है।
अखबार के अनुसार पिछली बार भी लालू के होटवार में बंद रहने के दौरान उनकी सेवा के लिए जेल पहुंचा था।
मदन और लक्ष्मण के जेल जाने के लिए एक फर्जी मारपीट का मामला गढ़ा गया। मदन ने पड़ोसी सुमित यादव को इसके लिए तैयार किया। उसने मदन लक्ष्मण पर मारपीट कर 10000 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए डोरंडा थाने में शिकायत की। डोरंडा थाना प्रभारी आबिद खान को शक हुआ और उन्होंने एेसे हल्के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजने से इंकार कर दिया। फिर तीनों लोअर बाजार थाने पहुंचे।
लालू से पहले ही दोनों पहुंच गये जेल
सुमितयादव ने थाने में एक पेज का जो शिकायत दिया, उसके अनुसार बकाए पैसे की मांग करने पर मदन लक्ष्मण ने सुमित के साथ मारपीट गाली-गलौज की और पॉकेट में रखे 10000 रुपए निकाल लिए। शिकायत मिलते ही थाने में इधर एफआईआर दर्ज हुई और पहले से तैयार अधिवक्ता ने थाने की कॉपी निकाल आनन-फानन में सीजेएम कोर्ट में मदन-लक्ष्मण को सरेंडर करवा दिया। उस दिन लालू लगभग 4.30 बजे जेल पहुंचे, जबकि उनके ये अनुचर 2.30 बजे ही जेल पहुंच गए थे।
इस स्टोरी में दावा किया गया है कि जेल जाने के लिए इन दोनों को ही इसलिए चुना गया, क्योंकि ये दोनों रांची के ही रहनेवाले हैं अौर लालू के विश्वासपात्रों में खास हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब जेल में लालू की सेवा के लिए उनके सेवक पहुंचे हों। पिछली बार भी होटवार में जब लालू बंद हुए थे, तो मदन उनकी सेवा के लिए जेल पहुंच गया था।
23 दिसंबर 2017 को जब सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू को जेल भेजने का अंदेशा बना, तो उनके चाहने वालों ने आनन-फानन में मदन और लक्ष्मण को जेल पहुंचा कर उनकी सेवा करनेका रास्ता तैयार कर दिया। दोनों के खिलाफ लोअर बाजार थाने में धारा 341, 323, 504, 379, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों का पता गंगा खटाल हिनू साकेत नगर बताया गया है।