राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने इस्लामी धर्म गुरु जाकिर नाइक के खिलाफ 26 अक्टूबर को चर्जशीट दाखिल कर दिया है. यह चार्जशीट उन पर आईपीसी की धारा 120बी, 153ए, 195ए 505 के तहत जिसमें मुख्य रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दायर की गयी है.
इस्लामी विद्वान जाकिर नाइक और उनके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर केंद्र सरकार की एजेंसियों ने पिछले साल केस दर्ज किया था. इसी क्रम में उनके फाउंडेशन को प्रतिबंधित पर कर दिया गया था. जाकिर नाइक पर आरोप लगे थे कि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले भाषण दिये. हालांकि जाकिर नाइक ने अपने वकील के माध्यम से स्पष्ट किया था कि उन्होने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया. उनका दावा है कि उनके भाषण के संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया.
केंद्रीय एजेंसियों ने कोई डेढ़ साल पहले उन पर कार्रवाई शुरू की तो वह भारत से बाहर थे. नाइक इस दौरान कभी भारत नहीं लौटे.
केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के स्वामित्व वाले पीस टीवी पर भी बैन लगा रखा है.
नाइक पर एनआईए की ताजा कार्रवाई का मतलब है कि अब उन पर केस चलेगा और एनआईए को अपने आरोपों को साबित करना होगा.