शराबबंदी पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी क़ानून में संशोधन को मंजूरी मिली गई. जानकारी के मुताबिक अब शराब पकड़े जाने पर घर, गाड़ी और खेत जब्त करने के प्रावधान को खत्म किया जाएगा.
नौकरशाही डेस्क
बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को राजद-कांग्रेस-जदयू के महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर किया था, जिसके बाद शराबबंदी के कानून के कुछ फैसलों पर सवाल भी उठे थे. मगर अब भाजपा नीत एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी क़ानून में संशोधन को मंजूरी दे दी.
जानकारी के मुताबिक अब शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है. इसके साथ ही तीन साल की सजा पूरा कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे. साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की कारावास होगी. मालम हो कि इससे पहले नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह कर रही है और इसे आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा.
वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 39 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बिहार कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के लिए ग्रिड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.