पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का झंडा लगाया, तो फंसेंगे प्रत्याशी
भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने पंचायत चुनाव में सक्रियतापूर्वक भाग लेने की घोषणा की है।निर्वाचन आयोग ने कहा कि पार्टी का झंडा लगाया, तो कार्रवाई होगी।
बिहार में पंचायत चुनाव गैरदलीय हो रहा है। इस बीच कई दलों खासकर भाजपा और कांग्रेस पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने का फैसला ले चुकी है। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई प्रत्याशी किसी दल के झंडे का उपयोग करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अभी हाल में भाजपा ने घोषणा की है कि पंचायत चुनाव में पार्टी सक्रिय रहेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि पार्टी पंचायत चुनाव में सक्रिय रहेगी। पार्टी की नजर विशेषकर जिला परिषद के चुनाव पर रहेगी।
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कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी का फैसला लिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने पंचायत चुनाव में सक्रिय रहने का निर्देश दिया है।
ऐसे में चुनाव आयोग का निर्देश कि कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के झंडे-बैनर का उपयोग करेगा, तो कार्रवाई होगी, से इन दलों के सामने परेशानी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की नियमावली जारी कर दी है।
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आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी अगर किसी धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोग चाहता है कि चुनाव में धार्मिक विद्वेष नहीं फैले और चुनाव शाॆंतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
मालूम हो कि गांवों में चुनाव को लेकर पहले से सरगर्मी बढ़ गई है। कई संभावित प्रत्याशी अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं। गांव-गांव में जनसंपर्क चला रहे हैं। फिलहाल अबतक निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं कर पाया है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव कुछ महीनों के लिए टल जाए। मुश्किल यह है कि ज्यादा दिनों तक टालने पर बरसात आ जाएगी और राज्य के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसलिए बरसात में चुनाव कराना असंभव जैसा है।