सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बिहार के सभी जिला अदालतों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की बहाली पर रोक लगा दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एक खंडपीठ ने इस मामले को लेकर बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया.
नौकरशाही डेस्क
कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के सभी जिला और सत्र न्यायाधीश को सूचित करने का निर्देश दिया कि चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया जाए. खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को बहाली को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब हलफनामा के जरिए छह सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों की बहाली राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी भर्ती नियमावली 2017 का उल्लंघन कर गैर-पारदर्शी किए जाने का आरोप लगाया गया था.