पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर दिया फैसला, जल्द चुनाव नहीं
पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव पर फैसला सुनाया, लेकिन अतिपिछड़ों के आरक्षण से संबंधित मसला अब भी कायम। क्या कहा कोर्ट ने…।
पटना हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में अतिपिछड़ों को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिपिछड़ों को आरक्षण दिए जाने के मामले को ईबीसी आयोग के समक्ष भेजने का आदेश दिया। ईबीसी आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित निर्देश के आलोक में रिपोर्ट कोर्ट को देगा, इसके बाद ही चुनाव हो सकेगा। इससे स्पष्ट है कि नगर निकाय चुनाव में अब भी पेंच फंसा हुआ है। मीडिया के अन्य स्रोतों से से मिल रही खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने कहा है कि वह अतिपिछड़ा आयोग बनाएगा। सरकार ने पुनर्विचार याचिका वापस ले ली है।
इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह चुके हैं कि अति पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना बिहार में निकाय चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे। राज्य सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने मामले को ईबीसी आयोग में भेजने को कह दिया है। अब राज्य सरकार द्वारा गठित होनेवाला ईबीसी आयोग अतिपिछड़ों की स्थिति का अध्ययन करेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट फाइल करेगा। तब अति पिछड़ों के आरक्षण पर फैसला होगा।
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