बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में दवा खरीद घोटाला मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने आज तत्कालीन अधीक्षक समेत 15 लोगों को खिलाफ आरोपों का गठन किया।
सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने पीएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. ओ. पी. चौधरी समेत 15 आरोपितों को खुले न्यायालय में आरोपों को पढ़कर सुनाया। सभी आरोपितों ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया, जिसके बाद न्यायालय ने अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 31 मई 2019 की अगली तिथि निश्चित की है।
दूसरी ओर इसी मामले के एक आरोपी रघुनाथ शरण के उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने उसकी जमानत खारिज करते हुये गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है।
मामला पीएमसीएच में दवा खरीद के मामले में की गई धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी राशि का गबन और सरकारी पद के दुरुपयोग का है। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2013 में दर्ज की गई थी। इस मामले में कई चिकित्सकों समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।