सब जज पुपरी ने पुपरी के तत्कालीन डीएसपी शफीउल हक, एसपी पंकज सिन्हा व आईजी पंकज दराद को नोटिस दे कर एक नवम्बर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
पुपरी से एहसान दानिश की रिपोर्ट
यह मामला स्थानीय गैस एजेंसी के मालिक सुशील कुमार चौधरी से संबंधित है. चौधरी ने इन अधिकारियों पर अदालत में पांच करोड़ के हर्जाने का मुकदमा दायर किया था.
तत्कालीन भूमि सुधार उपसमार्हता अरविंद मंडल, स्थानीय थाना के तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार को भी अदालत ने नोटिस जारी किया है.
कोर्ट द्वार समन करने के बावजूद ये तमाम पदाधिकारी हाजिर नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने गजट जारी किया. इस संबंध में 17 अक्टूबर को अदालत ने आदेश जारी किया है. साथ ही इस संबंध में अखबार में भी विज्ञापन छपा है.
गौरतलब है कि इस मामले में सब जज पुपरी ने लंबी सुनवाई के बाद तीन आई पी एस एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुऐ कार्रवाई तेज़ कर दिया था.
क्या है मामला
वादी प्रशांत गैस एजेंसी के मालिक सुशील कुमार चौधरी ने अपने आरोप पत्र में लिखा है किवर्ष 2011 में पुपरी के तत्कालीन विधायक शाहिद अली के बहकावे में आकर तत्कालीन डी एसपी शफीउल हक़ द्वारा गैस की कालाबाज़ारी करने सहित अन्य मामलों में उन्हें परेशान किया गया था
तंग आकर सुशील चौधरी ने डी एस पी पर न्यायालय में c1-32/11दर्ज कराया।
इस मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुवे कार्रवाई तेज़ कर दी.
ध्यान रहे कि गैस एजेंसी के मालिक ने तत्कालीन डीएस पर साजिश करने और उनके स्कूल में तोड़-फोड़ करवाने का भी आरोप लगाया था. साथ ही इस मामले में तत्कालीन एसपी व डीआईजी पर भी आरोप लगाया था कि उन्होने डीएसपी की मदद की.
ध्यान रहे कि इससे पहले गैस एजेंसी के मालिक सुशील चौधरी पर समाज में उन्माद फैलाने के आरोप लगते रहे हैं. साथ ही पुलिस ने उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला भी दायर किया था.
ये मामला विगत 6 वर्षों से न्यायलाय के विचाराधीन है. इसी मामले में स्थानीय अदालत ने जिला के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें एक नवम्बर को अदालत में पेश होने को कहा है.