Rape के मुजरिम Rajballabh yadav को उम्रकैद की सजा

राजद से निलंबित विधायक Rajballabh yadav को नाबालिग का रेप करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही इस मामले में सहयोग करने वाली राधा देवी व सुलेखा देवी को भी उम्रकैद की सजा हुई है.

बलात्कार के दोषी

पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. सुलेखा देवी और राधा देवी पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

 

इस मामले में अन्य दो महिला  छोटी कुमारी, टुन्नी कुमारी और संदीप सुमन को 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.

इससे पहले अदालत ने उन्हें रेप का दोषी करार दिया था और आज यानी 21 दिसम्बर को सजा सुनाने का ऐलान किया था.

क्या था मामला

नालंदा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर नवादा ले जाया गया था। इसके बाद ईट भट्ठे के पास एक मकान में रख कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में लड़की की शिकायत पर यौन शोषण, बलात्कार तथा पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
 

इसके बाद आरजेडी ने आरोपी विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में चल रही थी।
 
    वरिष्ठ पत्राकर साकिब के अनुसार हां आज कोर्ट ने निलंबित विधायक को दोषी करार दे दिया है। वहीं सजा का ऐलान 21 दिसंबर को किया जाएगा।
पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष जज परशुराम यादव ने राजद विधायक समेत सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है।
दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोपपत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी 9 फरवरी 2016 को दर्ज हुई थी। लड़की ने इसका आरोप विधायक राजबल्ल भ यादव पर लगाया था। जिसके बाद इस मामले में राजबल्ल भ यादव समेत सभी आरोपी जेल में हैं।
 
इस मामले विधायक के अलावा संदीप सुमन, राधा देवी, सुलेखा देवी, अर्पिता और टिस्सू कुमार को अभियुक्त बनाया गया था। विधायक पर आरोप था कि राजबल्लभ ने अपनी गाड़ी में नाबालिग लड़की को बिठाकर घुमाया और फिर एक जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था।

 

 

By Editor


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