मधुबनी के मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ढंग से गर्ल्स स्कूल तथा हॉस्टल निर्माण के खिलाफ इमारत-ए-शरिया को आवेदन दिया है। आवेदन में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने के लिए पहल करने की अपील की गई है।
कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला मधुबनी जिले का है। जिले के घोघरडीहा प्रखंड, मौजा भपटियाही, पंचायत छजना के सखुआ गांव का है। नरहिया बाजार के मुस्लिम समाज के लोगों ने इमारतृए-शरिया को दिए आवेदन में कहा है कि सखुआ कब्रिस्तान सदियों पुराना है। यहां दो हजार कब्रें हैं। कुछ लोग साजिश के तहत गर्ल्स स्कूल तथा हॉस्टल निर्माण करने में लगे हैं। 1965 में अवैध ढंग से फौजी रामभीशन राय ने 4.99 डि जमीन बंदोस्त करा ली। उसी समय नरहिया बाजार के अब्दुल हई ने अपर समाहर्ता, दरभंगा के न्यायलय में मुकदमा दायर किया गया। अपर समाहर्ता ने स्वयं स्थल जांच की और पाया कि पूरी तरह कब्रिस्तान है। उन्होंने खुद ही बंदोबस्ती को रद्द कर दिया। उन्होंने यह भी लिखित आदेश दिया कि पूरी जमीन कब्रिस्तान की है। बाद में मधुबनी मजिस्ट्रेट ने भी पूरी जमीन को कब्रिसातन मानते हुए आदेश पारित किया। अब उसी जमीन पर अवैध ढंग से निर्माण की कोशिश की जा रही है। नरहिया बाजार के लोगों ने इमारत-ए-शरिया को आवेदन देकर अवैध निर्माण रोकने की पहल करने की अपील की है। लोगों ने अपर समाहर्ता , दरभंगा तथा मधुबनी मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति भी संलग्न की है।
हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, 99 % बैटरी का जवाब कौन देगा