मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पीरियड फिल्म ‘पद्मावती’ पर आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है, वहीं बिहार सरकार ने फिल्म पर बैन लगाने का आदेश दिया है. बता दें कि फिल्म पद्मवती को बिहार से पहले गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार बैन कर चुकी है.
नौकरशाही डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कानून के मुताबिक काम करना चाहिए. फिल्म को लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मामला अभी सेंसर बोर्ड में लंबित है. उनके कमेंट्स सेंसर बोर्ड के मेंबर्स के फैसले पर असर डाल सकते हैं. बता दें कि फिल्म पर बैन लगाने वाली यह दूसरी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. इससे पहले भी 10 नवंबर को एक अर्जी नामंजूर कर दी थी. वहीं, बिहार में आज विधायक नीरज कुमार बबलू से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फिल्म मामले की जांच करें और क्लियरेंस मिलने तक राज्य में फिल्म रिलीज नहीं होने दें.
गौरतलब है कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है. उधर, फिल्ममेकर्स ने रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी है. फिल्म पर राजस्थान में करणी सेना, बीजेपी लीडर्स और हिंदूवादी संगठनों ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसी बीच पद्मावती का प्रीमियर देश के वेदप्रताप वैदिक समेत नामचीन पत्रकारों के समक्ष किया गया, जिन्होंने एक स्वर में कहा था कि फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है. फिल्म शानदार बनी है.