हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग समेत अनेक मामले झेल रहे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शहाबुद्दीन पर एक और आरोप गठित किया गया है. यह आरोप लॉ परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े का है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद की एसडीजेएम पूर्वी शैलेंद्र कुमार राय के कोर्ट में पेशी हुई। एसडीजेएम पूर्वी ने पूर्व सांसद को आरोपों का अंश सुनाया. इस दौरान पूर्व सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया.
उन पर आईपीसी की धारा 420, 176, 177, 179, 201 व 120 (बी) के तहत पूर्व सांसद पर आरोप गठन किया गया. अब मामले में पूर्व सांसद पर ट्रायल चलेगा.
गौरतलब है कि शहाबुद्दीन ने सीवान जेल में रहते हुए पीएचडी औ लॉ की परीक्षा दी थी. शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए पीएचडी भी की है.
पिछले वर्ष शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे. लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद उनकी रिहाई को चुनौती दी गयी और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया. फलवक्त वह तिहाड़ जेल में हैं. इस बीच उनसे जुड़े अनेक मामले की सुनवाई भी हो चुकी है. उन्हें झारखंड की एक अदालत ने एक कांग्रेसी नेता की हत्या के मामले में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया था.