सुप्रीम कोर्ट : पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर में दोषी करार

सुप्रीम कोर्ट : पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर में दोषी करार। निचली अदालत व हाईकोर्ट से मिली थी रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हाईकोर्ट का फैसला।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को जबरदस्त झटका दिया है। उन्हें डबल मर्डर में दोषी करार दिया है। इसी मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट से उन्हें रिहाई मिल चुकी थी। इसी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए पूर्व सांसद को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने एक सितंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सजा का एलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों (जस्टिस किशन कौल, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाम) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह कभी बिहार के दबंग नेताओं में एक थे। उन्हें जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है, वह मामला 28 साल पुराना है। डबल मर्डर की घटना 1995 की है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर आरोप लगा था कि उनकी मर्जी के विरुद्ध दूसरे दल को वोट देने के कारण सारण जिले के मशरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी। आरोप लगा था कि इन दोनों लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं देकर किसी अन्य प्रत्याशी को वोट दिया। इसी से नाराज होकर प्रभुनाथ सिंह ने दोनों लोगों की हत्या करवा दी।

डबल मर्डर मामले में निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में पूर्व सांसद को बरी दर दिया था। निचली अदालत ने 2008 में उन्हें बरी किया था। विरोधी पक्ष ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। यहां भी कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने 2012 में अपनी फैसला सुनाया था। अब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद को दोषी करार दिया है।

मालूम हो कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह मशरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह हत्याकांड में फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं। 2017 में कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया था।

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