चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है. साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया गया है.
उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने कहा है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन इस मामले में वरिष्ठ वकील से राय करने के बाद रिव्यू पेटिशन दायर करने का फैसला करेंगे.
खास बातें
मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर राज्य सरकार पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराये