चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है. साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया गया है.

Supreme court Ayodhya verdict

उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने कहा है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन इस मामले में वरिष्ठ वकील से राय करने के बाद रिव्यू पेटिशन दायर करने का फैसला करेंगे.

 खास बातें

मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर राज्य सरकार पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराये

 

 

By Editor


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