दो सगे भाइयों को तेजाब से नहला कर हत्या करने के जुर्म में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है.

फाइल फोटो आउटलुक
फाइल फोटो आउटलुक

 

जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को शहाबुद्दीन के अलवा राजकुमार साह, आरिफ व शेख असलम को उम्रकैद व दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

11 साल पहले व्यवसायी चंद्रकेश्वर के निमार्णाधीन मकान के विवाद में मारपीट हुआ था. मारपीट शुरू हो गई और गृहस्वामी के परिजनों ने आत्मरक्षा में घर में रखे तेजाब का प्रयोग किया था।

इस दौरान तेजाब फेंकने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप उसी दिन व्यवसाई के दो पुत्रों गिरीश (24) एवं सतीश (18) का अपहरण हो गया और तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी.

 

By Editor