गुजरात के नरोदा जनसंहार में BJP मंत्री सहित सभी 68 आरोपी बरी

अहमदाबाद की अदालत ने 2002 में गुजरात के नरोदा जनसंहार मामले में BJP की मंत्री सहित सभी 68 आरोपियों को बरी किया। संबंधियों ने लगाए जयश्रीराम के नारे।

अहमदाबाद की अदालत ने 2002 में गुजरात में हुए दंगे के दौरान नरोदा जनसंहार मामले में BJP की मंत्री सहित सभी 68 आरोपियों को बरी किया। फैसला गुरुवार की शाम 5.30 बजे आया। कोर्ट के बाहर जनसंहार के आरोपियों के संबंधियों ने जयश्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाए। याद रहे नरोदा जनसंहार में 11 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई थी।

अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने जनसंहार के जिन सभी आरोपियों को बरी किया उनमें भाजपा की विधायक मया कोडनानी, बजरंग दल के नेता रहे बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद उनके संबंधियों ने अदालत के बाहर जयश्रीराम तथा भारत माता की जय के नारे लगाए।

नरोदा जनसंहार में कुल 86 आरोपी थे, जिनमें सुनवाई के दौरान 18 का निधन हो गया। सभी आरोपी जमानत पर थे। सुनवाई के दौरान 182 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में फैसला 21 साल बाद आया।

गुजरात दंगे के इस मामले में सभी आरोपियों के बरी हो जाने पर सोशल मीडिया में अनेक लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। कई ने कहा कि सभी आरोपी बरी अर्थात मारे गए 11 लोगों की किसी ने हत्या नहीं की। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कि 2002 में गुजरात के नरोदा गाम में 11 लोगों की हत्या किसी ने नहीं की। कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। भारतीय न्याय व्यवस्था में एक और दुखद और शर्मनाक क्षण। सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों को सजा देने में एक बार फिर विफल।

गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा-इंसाफ़ का तराजू जिनके खिलाफ हत्या, नर संहार और सामूहिक बलात्कार के आरोप थे वैसे 66 अभियुक्त आज नरोडा पाटिया हत्याकांड केस में बरी हो गए। दूसरी तरफ, राहुल गांधी की सजा बरकरार। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय !

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By Editor


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