अलग कैडर के आईएएस कॉपुल की जुदाई का नया नुस्खा निकाल लिया गया है. मौजूदा नियम के अनुसार अगर पति बिहार कैडर का हो और पत्नी यूपी कैडर की तो उनके पास सिर्फ विकल्प था कि उन्पहें एक कैडर आवंटित कर दिया जाये.
पर इसमें राज्य सरकारों की अड़चने बाधा बन जाती थी और पत्नी-पति अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जुदाई में ही गुजार देते थे.
लेकिन कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है. 25 मार्च 2013 को जारी इस सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई राज्य सरकार आईएएस पत्नी-पति को समान कैडर आवंटित करने पर राजी न हों तो कॉपुल किसी तीसरे कैडर के लिए आवेदन कर सकता है.
इस सर्कुलर के अनुसार कंद्र सरकार कॉपुल को तीसरे कैडर का ऑप्शन देगी, जहां स्थान की रिक्त हो यानी डिफिसिट कैडर हो. इसके लिए भी कॉपुल को तीन कैडरों के ऑपशन्स मिलेंगे और जिस कैडर में जगह खाली होगी वहां उन्हें समान कैडर में स्थानांतरित किया सकेगा.
इस सर्कुलर में सभी राज्यों के मुख्यसचिवों को यह भी निर्देश दिया गया है कि शादी के आधार पर कैडर ट्रांस्फर के लिए पेंडिंग आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाये और इन आवेदनों के निपटारे की कार्रवाई को तेज किया जाये.