इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोएडा की एसडीएम दुर्गा नागपाल के निलंबन मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरका 19 अगस्त तक बताये कि अवैध खनन की स्थिति क्या है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है.
कोर्ट ने दुर्गा का निलंबन रद्द करने की मांग पर कहा कि इस पर फैसला तभी हो सकता है जब दुर्गा खुद अपनी याचिका दायर करें.
दुर्गा के पक्ष में सामाजिक कार्यकता नूतन ठाकुर ने याचिका दायर किया था. नूतन ठाकुर की तरफ से दाखिल इस पीआईएल में कहा गया था कि अवैध माइनिंग और गैरकानूनी ढंग से धार्मिक स्थानों का निर्माण करना पूरे देश के लिए बड़ी समस्या हैं। इस पीआईएल में दुर्गा के सस्पेंशन की वजहों की जांच करने और गलत पाए जाने पर उसे रद्द करने के आदेश देने की मांग की गई थी.
पीआईएल में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि आईएएस ऑफिसर्स की निगरानी करने वाली अथॉरिटी को दुर्गा नागपाल के सस्पेंशन के जांच करने को कहा जाए.
इस मामले में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन से पूछा है कि सरकार बताए कि दुर्गा नागपाल के सस्पेंशन से पहले और उसके बाद अवैध खनन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है.