उप मुख्यमंत्री और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने आज कंपनियों और दुकानदारों को आगाह करते हुये कहा कि घटे हुए दाम पर उपभोक्ताओं को सामान बेचें नहीं तो केन्द्र और राज्यों की मुनाफाखोरी रोधी समिति कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।
श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद् की पिछली बैठक में 88 वस्तुओं की जीएसटी दर में कटौती की गई थी। इनमें 35 वस्तुओं जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, टीवी, मिक्सर, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, सौंदर्य प्रसााधन, पेंट और वार्निस पर कर की दर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत कर दी गई। इसकी अधिसूचना बिहार सहित देश में 27 जुलाई तक निर्गत कर दी गई है। उन्होंने आगाह करते हुये कहा कि कंपनी और दुकानदार घटे हुए दाम पर उपभोक्ताओं को सामान बेचें नहीं तो केन्द्र और राज्यों की मुनाफाखोरी रोधी समिति कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।
संयोजक ने कहा कि अब तक केन्द्रीय मुनाफाखोरी रोधी समिति ने जहां जीएसटी कर की दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने पर हिन्दुस्तान यूनिलीवर जैसी कम्पनी से 119 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है वहीं 50 से ज्यादा कम्पनियों जिनमें कोक, पेप्सीको, एमेजाॅन, फ्लिपकार्ट, मैकडोनाल्ड, डोमिनाज और नेस्ले के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के एक साल में 386 वस्तुओं और 68 सेवाओं यानी कुल 450 वस्तु एवं सेवाओं पर कर की दर कम की जा चुकी है।