राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग चालक भर्ती परीक्षा-2013 में लिखित परीक्षा में मेरिट में आये अभ्यर्थी को शेष भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के अंतरिम आदेश देते हुए प्रमुख वन सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।RAJ

रमेश सर्राफ, राजस्थान से

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता अमीलाल निवासी लालपुर ने एडवोकेट के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने वन विभाग की चालक भर्ती परीक्षा में एससी वर्ग से आवेदन किया एवं लिखित परीक्षा में उसने चौथा स्थान पाया है। किंतु विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के उपरांत पात्रता की शर्तें बदल देने से उसे ट्रेड टेस्ट व इंटरव्यू में शामिल नहीं किया।

एडवोकेट ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थी विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनंाक 27 अगस्त, 2013 की शर्तों के अनुसार वाहन चलाने का लाइसेंस व तीन वर्ष का अनुभव रखता हैं, किंतु लिखित परीक्षा के उपरांत विभाग ने पात्रता संबंधी शर्त बदलकर हल्का व भारी वाहन चलाने का स्थाई लाइसेंस विज्ञापन जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व का मांग लिया जो विज्ञापन की शर्तों के विरूद्ध है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने विभाग के आला अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट व इंटरव्यू में शामिल करने के आदेश दिए।

By Editor


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/naukarshahi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427