शिक्षा विभाग ने तैयार किया खाका, आयोग में होंगे एक अध्यक्ष और छह सदस्य, शिक्षा व प्रशासनिक सेवा के होंगे तीन-तीन सदस्य
पटना.
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का खाका सरकार ने तैयार कर लिया है. आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होंगे. शिक्षा विभाग ने आयोग के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की योग्यता तैयार कर ली है. आयोग के अध्यक्ष पद पर मुख्य सचिव स्तर तक के पदाधिकारी की नियुक्ति होगी. वहीं, आयोग के छह सदस्यों में तीन शिक्षाविद और तीन प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होंगे. शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार के मुख्य सचिव या केंद्र सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी या फिर किसी विश्वविद्यालय में तीन साल तक कुलपति रह चुके शिक्षक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्य होंगे. इसके अलावा विवि सेवा आयोग में छह सदस्यों में तीन शिक्षाविद् होंगे. ये वैसे ही शिक्षाविद् होंगे, जिन्हें 15 सालों तक प्रोफेसर या कॉलेजों में प्राचार्य या फिर किसी विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में काम करने का अनुभव हो. वहीं, तीन अन्य सदस्य प्रशासनिक सेवा के होंगे. इसमें वैसे पदाधिकारी शामिल होंगे जो राज्य सरकार या फिर सरकार के किसी राजकीय संस्थान, पर्षद, निगम में प्रधान सचिव के रूप में काम करने का अनुभव रखते हैं या फिर केंद्र में सचिव स्तर पदों पर काम किया हो.
तीन साल के लिए होगी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तीन साल के लिए की जायेगी. अगर इन तीन सालों में अध्यक्ष की उम्र 75 साल और सदस्यों की उम्र 70 साल से ऊपर हो जाती है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. यह आयोग नियमित निकाय होगा और पटना स्थित हिंदी ग्रंथ अकादमी के नये भवन में इसका कार्यालय होगा. आयोग विश्वविद्यालयों में खाली आठ हजार से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करेगा. शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से बैकलॉग समेत मार्च 2017 तक खाली हुए सभी पदों की संख्या की मांग की है. इसी आधार पर विवि सेवा आयोग के गठन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी.