उच्चतम न्यायालय गुजरात में राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। न्यायाधीश दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने आज इस संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि वह इस पर कल सुनवाई करेगा।

 

गौरतलब है कि गुजरात में राज्यसभा की तीन सीटों के लिये आठ अगस्त को चुनाव है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह , केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बलवंत सिन्हा राजपूत के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल उम्मीदवार हैं। भाजपा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले को भी उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तूफान चरम पर है। कांग्रेस के 57 विधायक थे, जिसमें से विधानसभा में विपक्ष नेता शंकर सिंह वघेला समेत कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के विधायकों को और टूट से बचने के लिये कांग्रेस करीब 40 विधायकों को बेंगलूर के एक रिजार्ट में रखे हुये हैं। चुनावों में नोटा का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में यह याचिका दी थी। नोटा के तहत मतदाता को यह अधिकार होता है कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं यदि उनमें से वह किसी को भी वोट देना नहीं चाहता तो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है।

 

चुनाव आयोग राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने का समर्थक है। उसका कहना है कि उच्चतम न्यायालय के 2013 के इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में इसका प्रावधान आवश्यक किये जाने के बाद 2014 से यह प्रभावी हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर भी उसके समक्ष अपना विरोध जताया था। कांग्रेस ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने को कानूनी मंजूरी नहीं है। उसने सरकार के इस कदम को गैर कानूनी बताया है।

By Editor


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