कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटे बाद एक्शन में सीएम बीएस येदियुरप्पा कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ट्रांफसर- पोस्टिंग कर दी, मगर आज बहुमत परीक्षण के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुमत साबित करने तक किसी भी तरह का नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी है.
नौकरशाही डेस्क
मालूम हो कि येदियुरप्पा सरकार ने एम लक्ष्मीनारायण को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि उनकी स्थिति गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के बराबर होगी. एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमर कुमार पांडेय को एडीजीपी, खुफिया नियुक्त किया गया है.
वहीं, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक एस गिरीश को बेंगलुरू उत्तर – पूर्व डिविजन का डीसीपी बनाया गया है. मगर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है कि बहुमत साबित करने तक येदियुरप्पा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं कर सकते हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए कल शाम चार बजे का समय निर्धारित किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बहुमत साबित करने के लिए दिये गये 15 दिन के समय पर रोक लगा दी है.