कर्नाटक विधान सभा चुनाव के बाद हर वक्‍त बदलते समीकरण के बीच आज  सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए फ्लोर टेस्‍ट के लिए कल शाम चार बजे का समय निर्धारित किया है. हालांकि भाजपा कल फ्लोर टेस्‍ट के लिए तैयार नहीं थी, मगर माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बहुमत साबित करने के लिए दिये गये 15 दिन के समय पर रोक लगा दी है.

नौकरशाही डेस्‍क

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जहां भाजपा और कांग्रेस के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश भी दिया कि बहुमत साबित करने तक येदियुरप्पा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं कर सकते हैं. वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा कर्नाटक के प्रभारी  प्रकाश जावडेकर ने कल बहुमत साबित करने का दावा किया है.

वहीं, कोर्ट ने एटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गुप्त मतदान की बात कही थी. कोर्ट ने कहा कि वोटिंग खुले तौर पर होगी, उसे गुप्त नहीं रखा जायेगा. कोर्ट ने कल शाम चार बजे से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर लेने का आदेश दिया है.  कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि यह राज्यपाल को देखना है कि कौन सी पार्टी के पास बहुमत है. यह सिर्फ संख्या का खेल है,जिसके पास बहुमत है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.

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