जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्‍ट्रीय संरक्षक व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव को आज थोड़ी राहत मिली. सांसद को रेल रोकने के तीन मामलों में  रेलवे मजिस्‍ट्रेट  ने बेल दी, लेकिन अभी भी उन पर पटना पुलिस के दो मामले लंबित हैं. वहीं, पटना सिविल कोर्ट में भी आज ही एक अन्‍य मामले पर सुनवाई होनी है.2e622a38-bc96-4197-bc8c-4223eb6116b8

नौकरशाही डेस्‍क

बता दें कि आज सुबह सांसद की पेशी  रेलवे मजिस्‍ट्रेट के हुई, जहां उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन के तीन मामलों में बेल मिली. इससे पहले सांसद को बेउर जेल से लाकर रेलवे मजिस्‍ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. इस दौरान उन्‍हें बिना हथकड़ी के लाया गया. गौरतलब है कि 1 अप्रैल को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाई थी.

सांसद को हथकड़ी लगाने के मामले की गूंज संसद में भी गूंजी, जब बुधवार 5 अप्रैल को कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने स्‍पीकर के सामने इस मामले को उठाया था. उन्‍होंने कहा कि बेनामी संपत्ति और पर्चा लीक होने के मामले में पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस मामले में नहीं बल्कि 24 जनवरी के राज्यपाल के आवास के घेराव के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया. राज्य पुलिस पप्पू यादव को हथकड़ी लगाकर ले गयी जो उच्च्तम न्यायालय के कानून का उल्लंघन है.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सांसद को हथकड़ी लगाने की सदन में निंदा की और इसे सांसद के विशेषाधिकार का हनन बताया था. वहीं, मामले में स्‍पीकर सुमित्र महाजन कहा कि इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगायी है और उसे देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

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