पटना की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता मनोज झा और चितरंजन गगन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से दाखिल किये गये मानहानि के मुकदमे को आज जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को सौंप दिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश (पांच) की अदालत में भाजपा नेता श्री मोदी अपने गवाह विधायक अरुण कुमार सिन्हा के साथ गवाही दर्ज कराने पहुंचे थे। अदालत ने उनकी उपस्थिति में मामले में सुनवाई करने के बाद इसे अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश (छह) के न्यायालय को जांच एवं निपटारे के लिए सौंप दिया। मामले में श्री मोदी का शपथ पर बयान दर्ज करने के लिए 01 जून 2017 की तिथि निश्चित की गयी है।
भाजपा नेता ने यह शिकायती मुकदमा 02 मई 2017 को राजद प्रवक्ता श्री झा और श्री गगन के खिलाफ दाखिल किया है। परिवाद पत्र में प्रवक्ताओं के उस बयान को श्री मोदी ने मानहानि वाला बताया है, जिसमें उनके पास बेनामी संपत्ति होने और उनके पुत्र द्वारा महंगी विदेशी कारों का इस्तेमाल करने एवं उनकी पत्नी की शैक्षणिक उपाधियों पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया गया है। परिवाद पत्र में श्री मोदी ने कहा है कि इस तरह के बयान से समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और उनकी मानहानि की गयी है।