अपनी बेटी आरुषि व घर के सहायक हेमराज की हत्या मामले में सीबीआई अदालत ने पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
दंत चिकित्सक दंपति राजेश और नूपुर तलवार को उम्रकैद की सजा गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने सुनायी..
उन्हें धारा 201 के तहत (सबूत मिटाने) 5-5 साल की सजा और धारा 203 (जांच भटकाने के लिए) के तहत एक साल की सजा भी सुनाई गई है.
सजा पर बहस करते हुए सीबीआई ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी. कोर्ट ने सीबीआई की इस मांग को खारिज कर दिया.
अदालत इस केस ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ की श्रेणी में मानने से इनकार कर दिया.