बिहार के बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 36 लाख रुपये निकासी के मामले में पटना हाई कोर्ट ने पद से हटा दिया है. अदालत ने उनकी जगह भागलपुर के वीसी को उनकी जगह काम करने को कहा है.
बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति डॉं.आरएन मिश्रा हैं. अदालत ने साथ ही विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
अदालत ने भागलपुर के वीसी को बीएन मंडल विश्वविद्यालय का अतिर्कत भार सौंपते हुए कहा है कि वह बीएन मंडल विश्वविद्यालय में पैसों की निकासी की जांच करें.
न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा की एकलपीठ ने वीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉं.जयप्रकाश नारायण झा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.
मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश से गठित तीन सदस्यीय कमेटी को सहयोग करने से नाराज वीसी ने रजिस्ट्रार पर कार्रवाई करने तथा कोई भी कागजात नहीं देने का आदेश दिया है.
ध्यान रहे कि अदालत को बताया गया था कि वीसी आरएन मिश्रा ने हाईकोर्ट का आदेश मानने से इंकार करते हुए 36 लाख रुपए की निकासी की है.