अब शादी में हर्ष फायरिंग हुई, तो दूल्हे के बाबू भी जाएंगे जेल

अब शादी में हर्ष फायरिंग हुई, तो दूल्हे के बाबू भी जाएंगे जेल। अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) संजय सिंह ने दी नए एसओपी की जानकारी।

आजकल शादी-विवाह, पार्टी और अन्य कार्यक्रमों में नाचते-गाते फायरिंग करने की गलत परंपरा चल पड़ी है। इसे बिहार में हर्ष फायरिंग कहा जा रहा है। हर्ष फायरिंग में आम तौर से हादसे होते रहते हैं। कई बार लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हर्ष फायरिंग में अब तक कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। अब बिहार पुलिस ने इसके लिए नई एसओपी बनाई है। इसकी जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) संजय सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि नई एसओपी के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी आयोजक को थाने में देनी होगी। नई एसओपी की जानकारी सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। दोषी पाए जाने वाले पर 2 साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान है।

एडीजी ने बताया कि हर्ष फायरिंग रोकने को के लिए एक विशेष घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसे आयोजक को भरना होगा। इसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, अपना नाम पता और फोन नंबर देना होगा। आयोजक को घोषणा करना होगा कि उसे हर्ष फायरिंग के प्रावधानों की जानकारी है और वह इसका अनुपालन करेंगे। अगर कार्यक्रम में किसी प्रकार से शस्त्र का दुरुपयोग होता है तो इसकी सूचना थाने को देंगे।

सभी थानों को विवाह समारोह स्थल, मैरिज हॉल, होटल, धर्मशाला सहित सामुदायिक भवन की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। इन भवनों के मालिक अथवा मैनेजर को सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। इसके बाद ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। कोई भी घटना होने पर आयोजक की भूमिका की भी जांच होगी।

बिहार पुलिस की नई एसओपी का अनुपालन हुआ, तो निश्चित ही हर्ष फायरिंग पर रोक लगेगी। सिर्फ थानेदार कार्यक्रम के आयोजक से फॉर्म भरवाना शुरू कर दें, तो इतने से ही हर्ष फायरिंग पर बहुत हद तक रोक लग जाएगी। तब आयोजन करे वाले खुद ही सक्रिय रहेंगे और हर्ष फायरिंग को रोकेंगे। उन्हें पता रहेगा कि हर्ष फायरिंग हुई और कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो वे फंसेंगे।

बिहार कांग्रेस का हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार को घेरा

By Editor