आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज उन्हें रामपुर की एक अदालत ने दस साल की सजा सुनाई। उन्हें 14 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दस साल की सजा तथा 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आजम खान के करीबी ठेकेदार बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आजम को डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में दोषी ठहराया है।
समाजवादी पार्टी सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाया गया था। 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग केस दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया। उनका सामान लूट लिया। मकानों पर ध्वस्त कर दिया था। इन मामलों में पहले आजम खान नामजद नहीं थे। बाद में गवाहों ने अपने बयान में आजम का नाम लिया।
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काराकाट ही नहीं, बक्सर और आरा में भी फंस गया NDA
मालूम हो कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को जमानत मिलने के बाद कल बुधवार को रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 24 मई को कोई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वे बेटे के जन्म प्रमाणपत्र मामले में जेल में बंद थीं।