बिहार IT पॉलिसी जारी, निवेश पर 30 % सहायता, किराये में 50 % छूट
बिहार IT पॉलिसी जारी, निवेश पर 30 % सहायता, किराये में 50 % छूट। सूचना प्रावैधिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने जारी की। बढ़ेगा निवेश, मिलेगा रोजगार।
बिहार सूचना प्रावैधिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने मंगलवार को राज्य की नई आईटी पॉलिसी जारी की। इसमें निवेशकों को 30 प्रतिशत तक सरकारी सहायता दी जाएगी। पांच वर्षों तक किराए की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना के व्याज पर भी छूट मिलेगी। आईटी पॉलिसी इस प्रकार तैयार की गई है, जिससे बिहार में निवेश भड़ने की संभावना है। साथ ही बिहार के युवाओं को प्रदेश में ही अच्छी कंपनियों में रोजगार मिल सकेगा।
आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी ने पटना में एक प्रेस वार्ता में पॉलिसी की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित #BiharITPolicy का मुख्य लक्ष्य राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री @NitishKumar और उपमुख्यमंत्री @yadavtejashwi के दिशानिर्देश पर निवेशकों और सेवाप्रदाता इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतियों पर अमल करने की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। सूचना प्रावैधिकी विभाग @DitBihar द्वारा तैयार इस नीति के तहत पांच करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश पर 30 प्रतिशत की सरकारी सहायता दी जाएगी। सहायता की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये होगी।
मंत्री ने बताया कि बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना के व्याज पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आईटी से जुड़ी इकाइयां अगर बिहार में लीज पर कार्यालय खोलती हैं तो किराए की 50 प्रतिशत की राशि 5 वर्षों तक सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही नियोक्ता इकाइयों में कार्यरत कर्मियों के लिये राज्य सरकार ईपीएफ/ईएसआई में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी। इसकी अधिकतम सीमा ₹ 5000 प्रति कर्मी/माह होगी। बिहार में स्थित आईटी कंपनियों/ फर्मों के दफ्तरों में बिजली खपत की 25 प्रतिशत राशि पाँच वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी। 100 करोड़ से अधिक निवेश या 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वालों के लिए टेलरमेड पैकेज की व्यवस्था की गई है।
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