Corona Vaccine नहीं लिया तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
Corona Vaccine के प्रति लोगों में उदासीनता को देखते हुए सरकार ने नयी तरकीब निकाली है. पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ( Panchayat Candidates) के लिए Corona Vaccine लेना अनिवार्य होगा.
पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अनिवार्य रूप से कोरोना का वैक्सीन लें. उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि वह इस संबंध में विधिवत आदेश जारी करे.
गौरतलब है कि राज्य सरकार जल्द ही कोरोना टीकाकरण का महा अभियान शुरू करने वाली है इसके तहत अगले छह महीने में छह करोड़ लोगों को Corona Vaccine दिया जाना है.
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मंत्री ने बताया कि हमारी अपील है कि पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जल्द-से-जल्द स्वयं तो टीका लें ही, साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को भी टीका अवश्य लगवाएं। इससे राज्य में कोरोना का टीका लगाने को लेकर एक अच्छा संदेश भी जाएगा। लोग इसके प्रति जागरूक होंगे।
गौरतलब है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्ड सदस्य के एक लाख चौदह हजार से ज्यादा पद हैं. जबकि करीब साढ़े ग्यारह हजार पंचायत समिति का पद है. जबकि मुखिया व सरपंच के लिये प्रत्येक के 8386 पद हैं. इस प्रकार एक अनुमान के तहत 6 लाख से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदेंगे. अगर इन प्रत्याशियों के लिए वैक्सीन लगवाने की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया तो इससे प्रेरित हो कर करोड़ों लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं.
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याद रहे कि कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराया जायेगा.
पंद्रह जून तक पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इसके बाद राज्य सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन करके पंचायतों की जिम्मेदारी परामर्शी समिति के सुपुर्द कर दिया है. परमार्शी समितियों के अध्यक्ष मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के अध्यक्ष को बनाया गया है.