गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। कहा, इसमें मौलिक अधिकार के हनन की बात कहां से आ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस एस के कौल तथा जस्टिस अभय एस ओका शामिल थे, ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इसमें आपके मौलिक अधिकार का कैसे हनन होता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या यही काम कोर्ट का है। आपने इस तरह की याचिका क्यों दायर की? किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? मालूम हो कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि गाय की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने पर जुरमाना भी लग सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली तथा इसी के साथ मामला खत्म हो गया।
सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसे गौवंश सेवा सदन नाम के एनजीओ तथा अन्य ने दायर किया था, जिसमें केंद्र सरकार को इस संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
बाघ से मुक्ति में एपी पाठक की मेहनत रंग लाई