जम्मू-कश्मीर पर SC का बड़ा फैसला, विस चुनाव कराने का निर्देश

जम्मू-कश्मीर पर SC का बड़ा फैसला, विस चुनाव कराने का निर्देश। केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने को वैध माना। कहा, 370 अस्थायी प्रावधान था।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो हिस्सों में बांटने के केंद्र के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रवाधान था। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने को वैध माना। कोर्ट ने राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में बांटने को भी वैध माना। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। यानी अब चुनाव आयोग को अगले दस महीने का समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने याचिकाओं पर लगातार 16 दिन तक सुनवाई चली थी। पांच सितंबर को सुनाई पूरी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई पूरी होने के 96 दिन बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया।

राज्य के सभी दलों ने विधानसभा चुनाव कराने की मांग की थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सभी केस पर फैसला सुनाया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन निराश भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा ने ऐसा करने के लिए लंबे समय तक प्रयास किया है, हम भी लंबे समय तक संघर्ष करने को तैयार हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि फैसला दुखद है।

कश्मीर पर कई पुस्तकें लिख चुके अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि कश्मीर के दोस्तों से शांति और प्रगति कश्मीर की खुशहाली के मूल में हैं। राजनीति चलती रहती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है और हम सबको उसे स्वीकार करना चाहिए। शांति बनाए रखें, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखें। हम मिलकर खुशहाली की राह पर चलेंगे। अहिंसा और प्रेम ही हम सबको बेहतर भविष्य देंगे।

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By Editor


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