Beawar: A temporary barricade set up to prevent locals from entering the market after Rajasthan Government imposed lockdown in view of surge in coronavirus cases, in Beawar, Friday, April 23, 2021. (PTI Photo)(PTI04_23_2021_000118B)

कल से लॉकडाउन में क्या-क्या बंद रहेगा और क्या-क्या खुला

राज्य सरकार ने 5 मई से 15 मई तक दस दिनों को लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं, इस दौरान क्या-क्या बंद रहेगा और क्या-क्या खुला।

हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 से 15 मई तक लॉकडॉउन की घोषणा कर दी है।

लॉकडॉउन में राज्य सरकार के सभी कार्यालय पुूरी तरह बंद रहेंगे। लेकिन आवश्यक सेवा जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु-स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार, वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक कार्यालय खुले रहेंगे।

दुकानें, निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण, सभी निर्माण कार्य, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट सेवा, केबल सेवा खुली रहेगी।

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पेट्रोल पंप, एलपीजी, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल-सब्जी, मांस-मछली-दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।

कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाएं, घूम कर ठेले पर सब्जी बेचने की इजाजत होगी।

सार्वजनिक स्थानों एवं सभी सड़कों पर आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी। अपवाद स्वरूप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केव रेल, हवाई जहाज तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। जिला प्रशासन द्वारा ई-पास वाहनों को अनुमति होगी।

स्कूल-कॉलेज- कोचिंग बंद रहेंगे। कोई परीक्षा नहीं होगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। होम डिलिवरी के लिए सुबह 9 से राच 9 बजे तक संचालन हो सकेगा। नेशनल हाइवे के ढाबे टेक होम के आधार पर कार्य करेंगे।

सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल के आयोजन प्रतिबिंधित रहेंगे।

शादी-विवाह 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित हो सकते हैं, लेकिन डीजे, बरात की अनुमति नहीं होगी। विवाह की सूचना तीन दिन पहले थाने को देनी होगी। श्राद्ध में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

राशन कार्ड धारकों को मई महीने के राशन के लिए कोई भुगतान नहीं देना होगा। इसका वहन राज्य सरकार करेगी।

By Editor


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