ML विधायक को उम्र कैद की सजा, जा सकती है विधायकी
ML विधायक को उम्र कैद की सजा, जा सकती है विधायकी। भोजपुर में माले कार्यकर्ता की हत्या के बाद उग्र हुई थी भीड़। इसके बाद हुई हत्या के केस में थे आरोपी।
भाकपा माले के विधायक को आठ साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरा कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। माले ने कल 14 फरवरी को राज्यव्यापी प्रतिवाद करने की घोषणा की है।
माले विधायक मनोज मंजिल को आरा कोर्ट ने सजा सुनाई है। वे अगियांव (सु) विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। माले नेता धीरेंद्र झा ने कहा-भाकपा माले के युवा विधायक #खेग्रामस_aiarla के राज्य अध्यक्ष मनोज मंजिल को झूठे मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा सुनाना दलित_गरीबों की आवाज को तंत्र के जरिए दबाना है। सड़क पर स्कूल आंदोलन,दलित_गरीबों के वास_आवास आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। कोरोना काल में मरीजों की सेवा का चेहरा!
2015 में भोजपुर जिले के अजीमाबाद में माले कार्यकर्ता संतोष यादव की हत्या हुई थी। उसके बाद जेपी सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह का मर्डर कर दिया गया था। इस केस में विधायक मनोज मंदिर समेत 23 आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विधायक को दस हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने मंगलवार को यह सजा सुनाई।
दरअसल भोजपुर के अजीमाबाद में माले की सभा चल रही थी। सभा में सूचना मिली कि माले कार्यकर्ता संतोष यादव की हत्या हो गई। इसी के बाद जयप्रकाश सिंह की हत्या कर दी गई थी। 2022 में विधायक मनोज मंजिल को कोर्ट से जमानत मिली थी। बिहार विधानसभा में फिलहाल माले के 12 विधायक हैं। माले सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माले विधायक ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने की तैयारी में लग गए हैं।
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