असम विधानसभा में मुस्लिमों की शादी तथा तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने वाला बिल गुरुवार को पारित हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वे जल्द ही बहुविवाह पर रोक के लिए बिल लाएंगे।
Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill, 2024 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा ने कहा कि पूर्व में हो चुकी शादियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिन शादियों को काजी ने मान्यता दी है, वे वैध मानी जाएंगी। नया नियम उन शादियों पर लागू होगा, जो बिल पास होने के बाद होंगी। यह भी कहा कि वे मुसलमानों में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए काजी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं।
नए नियमों के अनुसार कोई भी मुस्लिम विवाह का निबंधन अब अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नए नियमों के अनुसार नाबालिग के विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होने पर ही विवाह रजिस्टर हो पाएगा। सरकार का कहना है कि बिल पारित करने का मकसद बाल विवाह को रोकना है।नया बिल Muslim Marriages and Divorces Act of 1935 का स्थान लेगा।
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