मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: ब्रेजश समेत 19 दोषी करार,28 जनवरी को सजा का ऐलान
बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट ने गुनाहगारों के खिलाफ फैसला सुना दिया है।
इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है.
काबिलेजिक्र है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला दो साल पहले उजागर हुआ था. इस मामले में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार का मामाला उजागर हुआ था.
दर्दनाक मामला
यह मामला इतना दर्दनाक था कि शेल्टर होम की 42 में से 34 बच्चियों के साथ नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाने की हकीकत सामने आई थी. ये ज्यादातर बच्चियां असहाय या गरीब परिवारों से थीं जिन्हें डरा धमका कर या नशे की दवा खिला कर नियमित रूप से हवस का शिकार बनाया जाता था. इस घटना के उजागर होने के बाद कई परत दर परत हकीकत खुलने लगी और पाया गया था कि कई रसूखदार सफेद पोश लोग नियमित रूप से शेल्टर होम में जाते थे. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के ऊपर सबसे संगीन आरोप लगे हैं क्योंकि ब्रजेश ही वह व्यवक्ति हैं जिसने शेल्टर होम के संचालन की जिम्मेदारी संभाली थी और ठेके लेने के लिए उसने इन बच्चियों को यौन शोषण के कुंए में धकेलने का आरोपी माना गया था.
इस मामले में तब राजनीतिक तूफान मच गया था. इतना ही नहीं इस मामले की आंच तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा तक पहुंची थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. दर असल इस मामले में गिरफ्तार एक महिला अफसर ने मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा पर आरोप लगाया था कि वे शेल्टर होम में बच्चियों से मिलने अकसर आया जाया करते थे.
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कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक को बरी कर दिया गया है।
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मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल में बंद है। अब 28 जनवरी को दोषियों के सजा को लेकरकोर्ट में बहस होगी।
बता दें कि सोमवार को फैसले के लिए चौथी तारीख थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत की ओर यह फैसला सुनाया गया। इस मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु समेत 20 आरोपित जेल में हैं।