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नूह में बुलडोजर के खिलाफ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, लगाई रोक

नूह में बुलडोजर चलाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी ढंग से सैकड़ों मुस्लिमों के घर ध्वस्त किए। अब जगी न्याय की उम्मीद।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को नूह में बुलडोजर चलाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। अब तक हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी ढंग से सैकड़ों मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चला कर ध्लस् कर दिया है। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया। ध्वस्त किए गए मकानों में दवा दुकानें भी थीं। वहीं गुड़गांव में जिन लोगों ने दुकानों में लूटपाट की, आगजनी की, उनके घरों पर कोई बुलडोजर नहीं चला। इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट के संज्ञान लेने से लोगों में संतोष है। हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए, उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।

लाइव लॉ की खबर के अनुसार पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने नूह में लगातार बुलडोजर चलाकर मकान ध्वस्त किए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इसी के साथ बुलडोजर से मकान गिराने पर रोक लगा दी है। जस्टिस जीएस संधवालिया की बेंच ने संवतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। अधिवक्ता मोहम्मद अरशद पीड़ितों के पक्ष से खड़े हुए। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अब राज्य सरकार को बताना होगा कि किसेक आदेश पर और किन नियमों के आधार पर मकान तोड़े गए।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नूह में मकानों पर चला बुलडोजर पूरी तरह गैरकानूनी है। किसी व्यक्ति ने किसी जुलूस में हिस्सा लिया और वहां हिंसा हुई इसी आधार पर जुलूस में शामिल लोगों के मकान तोड़ना गैरकानूनी है। कोई व्यक्ति जुलूस में शामिल था या नहीं, इसे कोर्ट तय करेगा। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह उचित नहीं है।

By Editor


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