Pegasus: SC ने बंगाल से कहा, जांच शुरू न करें
Pegasus जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से न्यायिक जांच शुरू नहीं करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि वह मामले को खुद ही देख रहा है।
Pegasus जासूसी मामले पर आज सर्वोच्च न्यायलय ने अहम बात कही। कोर्ट ने बंगाल सरकार से इस मामले में न्यायिक जांच शुरू नहीं करने को कहा। यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही मामले को देख रहा है और संभव है वह इस पर विस्तृत आदेश जारी करे।
सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामला खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया(सीजेआई) एन वी रमन्ना देख रहे हैं। बेंच में उनके अलावा जस्टिस सूर्यकांत भी हैं। बेंच ने बंगाल सरकार द्वारा न्यायिच जांच के लिए गठित आयोग के कार्य पर रोक लगाने का कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि वह चाहता है कि वह न्यायिक जांच को आगे न बढ़ाे। कोर्ट ने अपेक्षा जाहिर की।वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक आश्वासन दिया कि वह अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे।
जस्टिस कांत ने कहा कि पेगासस मामले का पूरे बारत पर असर पड़ेगा। बेंच गैर सरकारी संगठन ग्लोबल विलेज फाउंडेशन की याचिका पर सुवाई कर रही थी, जिसमें बंगाल सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह गंभीर है, उससे उम्मीद की जा रही है कि बंगाल सरकार फिलहाल न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू न करे।
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हालांकि इससे केंद्र सरकार की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है और वह भारत सरकार के कई तर्कों से सहमत नहीं है। इसके साथ ही सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। मोदी सरकार विपक्ष के लाख चाहने के बाद भी संसद में इस पर बहस को तैयार नहीं हुई थी।
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