राहुल की अर्जी खारिज, क्या तीन दिन बाद जेल में होंगे

मोदी सरनेम वाले मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली राहुल की अर्जी को सेशंस कोर्ट ने खारिज किया। क्या 23 को जेल जाएंगे राहुल?

मोदी सरनेम वाले मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली राहुल गांधी की अर्जी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 23 मार्च को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई थी। उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। अगर सजा दो साल से एक दिन भी कम होती, तो उनकी लोकसभा सदस्यता नहीं जाती। निचली अदालत ने उन्हें एक महीने का वक्त दिया था। वह वक्त 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। तो क्या 23 अप्रैल को राहुल गांधी गुजरात की जेल में होंगे?

सूरत की अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, उसमें हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। और जो OBC के अपमान की बात कह रहे हैं, अब उसका उल्टा असर हो रहा है। OBC वर्ग भी समझ चुका है कि मोदी जी और BJP राजनीतिक रूप से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि कोई समझता है कि राहुल जी की आवाज रुकेगी-झुकेगी, वो न राहुल गांधी को जानते हैं… न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी जी स्पष्ट व सच बोलते हैं। वह अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे।

राहुल गांधी के पास दो दिनों का वक्त है। माना जा रहा है कि उनके वकील गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। सेशंस कोर्ट का फैसला भी इतनी जल्दी आ गया कि कई लोग आश्चर्य कर रहे हैं। अमूमन कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में इतनी तेजी से कोर्ट के फैसले आए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। निचली अदालत ने भी डेढ़ महीने में ही राहुल गांधी को सजा सुना दी थी। अब सेशंस कोर्ट का फैसला भी आ गया।

वैसे राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने के सवाल पर दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। पहली, इसे राहुल के लिए झटका बताया जा रहा है, तो वहीं कई लोग इसे अच्छा मान रहे हैं कि राहुल गांधी अगर जेल गए, तो उनका राजनीतिक कद काफी ऊंचा हो जाएगा। याद रहे 2019 में कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने भीरतीय बैंकों का पैसा लेकर भागे कई लोगों का नाम गिनाते हुए कहा था कि इन सबके नाम में मोदी ही क्यों है।

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By Editor