पटना हाईकोर्ट के सख्त कदम के बाद से बिहार में बालू को ले कर मचा हाहाकार अब खत्म होने लगा है. नतीजा यह हुआ है कि बालू की कीमतों में अब 75 प्रतिशत तक की कमी आ गयी है.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि बालू बेचने के पुराने नियमों पर तत्काल अम में लाया जाये. जबकि राज्य सरकार ने इससे पहले नयी नियमावली बना रही थी जिसे अदालत में चुनौती मिली थी. इस नये कानूनी माथपच्ची के चलते बालू उतखन्न का काम चौपट सा हो गया था. लेकिन जैसे ही अदालत ने पुराने नियमों के तहत बालू बेचने को कहा उसके बाद . खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर कमान संभाल ली है. निगम ने लघु खनिजों की फिलहाल बफर स्टॉक से बिक्री शुरू कर दी है. बुधवार से ही विभाग की वेबसाइट पर बालू-गिट्टी के ऑर्डर बुक होना शुरू हो गया है.
शुक्रवार को विभाग ने अखबारों में एक विज्ञापन जारी कर mines.bih.nic.in वेबसाइट जारी की है जहां जा कर खरीददार बालू का आर्डर दे सकते हैं. साथ ही वे0612- 2215266 नम्बर फोन करके भी आर्डर प्लेस कर सकते हैं. लेकिन इस पर आर्डर करने के लिए ग्राहकों से कहा गया है कि वे अपना अधार नम्बर भी बतायें.
आम लोगों को आसानी से बालू-गिट्टी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया है. विभाग ने इसकी बिक्री और परिवहन के लिए उचित दरों का निर्धारण किया है. सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही आम लोगों को बालू-गिट्टी मिले, इसकी देखरेख के लिए सभी बालू घाटों और पत्थर खदानों पर अधिकारियों की तैनाती की गयी है.
अब सरकारी प्रक्रिया से पटना में 200 सीएफटी बालू करीब 4375 रुपये में उपलब्ध है. इस तरह बालू की कीमत प्रतिबंधित अवधि (एक जुलाई से 30 सितंबर) से पहले की कीमत से भी कम हो गयी है.