SC ने जुबैर को दी जमानत, यूपी पुलिस की SIT को भी भंग किया
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के मो. जुबैर को यूपी में दर्ज सभी छह मामलों में जमानत दे दी। यूपी पुलिस की SIT भी भंग। प्रेस क्लब, कई सांसदों ने किया स्वागत।
आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और फेक न्यूज का भंडाफोड़ करनेवाले पत्रकार मो. जुबैर को यूपी में दर्ज सभी छह मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा आईजी के नेतृत्व में गठित एसआईटी को भी भंग कर दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहित अनेक पत्रकारों तथा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। सभी मामलों को एक साथ जोड़ भी दिया। कोर्ट ने जुबैर को अविलंब रिहा करने का भी आदेश दिया। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने जुबैर को ट्वीट करने से मना नहीं किया। यहां तक कहा कि कोर्ट पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकता।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जुबैर की रिहाई का स्वागत किया है। एनडीटीवी की पत्रकार निधि राजदान ने कहा- यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जुबैर को ट्वीट करने से रोके। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह कैसे किसी पत्रकार को लिखने से रोक सकता है। अगर वे कानून का उल्लंघन करते हैं, तो जिम्मेदार होंगे। लेकिन पहले ही किसी को बोलने से कैसे रोका जा सकता है।
फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस फैसेल पर कहा- थैंक्यू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर को भी बधाई दी। कहा, आप आगे बढ़ते रहें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने कहा-अंततः न्याय मिला। जुबैर की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर धब्बा और प्रेस की आजादी पर हमला है। इसके लिए सरकार ही दोषी है।
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