दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र नेता शरजील इमाम को जमानत दे दी है। उन्हें 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में जमानत मिली है। उन पर भड़काऊ भाषण और गैरकानूनी कार्यों में संलग्न होने के आरोप हैं। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद शरजील हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसी के साथ उमर खालिद को कब तक जेल में रहना होगा, लोग पूछ रहे हैं। उन्हें भी दिल्ली दंगों में साजिश करने तथा अन्य आरोप में जेल में रखा गया है। अभी एक दिन पहले दिल्ली की निचली अदालत ने उन्हें जनात देने से इनकार कर दिया था। वे भी 2020 से जेल में बंद हैं।

छात्र नेता शरजील इमाम को बुधवार को जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने जमानत दी। शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया, जिसमें उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी। मालूम हो कि शरजील के खिलाफ दोष सिद्ध होने की स्थिति में जितनी सजा होगी, उसकी आधी सजा तो उन्होंने अभी ही काट ली है।

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उधर उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि उमर खालिद ने दिल्ली में 2020 में 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसकी वजह से शहर में दंगे फैले। उनकी रिहाई के लिए देशभर के मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर मांग करते रहे हैं, लेकिन कोर्ट से अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है।

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By Editor


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